NEWSभावनात्मक

बाल विवाह रोकथाम हेतु स्कूलों में जनजागरूकता कार्यक्रम

नाबालिग सपनों को मिले उड़ान, बाल विवाह रोकथाम हेतु देवास में संवेदनशील जनजागरूकता अभियान

जिला स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, वन स्टॉप सेंटर द्वारा विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के दी एवरेस्ट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल जिला देवास में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं को वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लड़कों की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष एवं लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिनियम के अनुसार बाल विवाह कराना, करना या उसमें सहयोग करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह से उत्पन्न सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक दुष्परिणामों पर भी चर्चा की गई, तथा बाल विवाह को रोकने में समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया गया।

इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर की वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती शिल्पा गेहलोत, श्रीमती बबीता गेहलोदिया एवं महिला सशक्तिकरण केंद्र से सुश्री पायल नागर उपस्थित रहीं। साथ ही विद्यालय के प्राचार्य, संचालक, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने भी सक्रिय रूप से सहभागिता प्रदान की।

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