
देवास। आगामी मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतु राज सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में नायलॉन/चायना डोर के निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से दो माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

कलेक्टर ने आदेश में बताया कि विगत वर्षों में चायना डोर के कारण कई राहगीरों, पशु-पक्षियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे जन-धन की हानि और विवाद की स्थितियां बनी थीं। चायना डोर की तेज धार और खतरनाक मटेरियल को देखते हुए इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने के पर्याप्त आधार मिले हैं।आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।जिले के सभी एसडीएम/एसडीओपी को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और दो माह तक प्रभावशील रहेगा।